
दुर्गापुर : दुर्गापुर स्टील प्लांट (DSP) प्रबंधन ने अपने क्वार्टर लाइसेंसधारियों को एक महत्वपूर्ण नोटिस जारी किया है। प्रबंधन ने स्पष्ट किया है कि ‘पब्लिक प्रॉसेस (अनधिकृत अधिभोगियों की बेदखली) अधिनियम, 1971’ के तहत बेदखली की प्रक्रिया 31 अक्टूबर 2025 से शुरू की जाएगी। यह कार्रवाई उन सभी निवासियों के खिलाफ होगी, जिनके श्रेणी-1 और श्रेणी-2 क्वार्टर लाइसेंस की अवधि समाप्त हो चुकी है या जिन्हें 2023–2024 की लाइसेंसिंग स्कीम में नए लाइसेंस नहीं मिले हैं।
DSP प्रबंधन ने प्रभावित निवासियों को अंतिम अवसर देते हुए कहा है कि वे 31 अक्टूबर 2025 तक नई स्कीम-2015 (श्रेणी-1 और श्रेणी-2 क्वार्टर) के तहत आवेदन जमा करें। आवेदन जमा करने के लिए टाउन सर्विसेज डिपार्टमेंट, कमरा संख्या-115, टी.डी. बिल्डिंग, प्रियदर्शिनी इंदिरा सरणी, दुर्गापुर-713205 में व्यक्तिगत रूप से या नियमानुसार फॉर्म प्रस्तुत करना अनिवार्य है।

प्रबंधन ने चेतावनी दी है कि 31 अक्टूबर के बाद आवेदन प्रस्तुत करने वाले निवासी किसी भी लाइसेंसिंग स्कीम के पात्र नहीं होंगे और उन्हें बिना किसी पूर्व सूचना के बेदखल कर दिया जाएगा। इस निर्णय का उद्देश्य स्पष्ट रूप से यह सुनिश्चित करना है कि केवल वैध और नियमों के अनुसार लाइसेंस प्राप्त निवासियों को ही क्वार्टर का लाभ मिले।DSP के वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि यह कदम क्वार्टर आवंटन में पारदर्शिता बनाए रखने और नियमों का पालन सुनिश्चित करने के लिए जरूरी है।

उन्होंने निवासियों से अपील की कि वे जल्द से जल्द आवेदन जमा करें ताकि किसी को बेदखली जैसी स्थिति का सामना न करना पड़े।प्रमुख तिथियां इस प्रकार हैं:क्वार्टर खाली करने का नोटिस: 01 अगस्त 2025 को श्रेणी-1 क्वार्टर (1999 स्कीम) के लिए जारी किया गया।आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि: 31 अक्टूबर 2025 तक नई स्कीम के तहत आवेदन अनिवार्य रूप से जमा करना होगा।बेदखली की कार्रवाई: 31 अक्टूबर 2025 से ‘अनधिकृत अधिभोगियों की बेदखली अधिनियम, 1971’ के अनुसार कार्रवाई प्रारंभ होगी।DSP प्रबंधन ने कहा कि यह प्रक्रिया सभी निवासियों के लिए समान रूप से लागू होगी और किसी भी प्रकार की छूट नहीं दी जाएगी। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि नए नियमों के तहत आवेदन जमा करना निवासियों का कर्तव्य है।नोटिस मिलने के बाद कई क्वार्टरधारियों ने तुरंत आवेदन जमा करने की तैयारी शुरू कर दी है। अधिकारियों ने कहा कि आवेदन फॉर्म सही तरीके से भरकर जमा करना जरूरी है और किसी भी त्रुटि की स्थिति में आवेदन अस्वीकृत किया जा सकता है।
इस नोटिस से DSP क्वार्टरधारियों में चिंता और सक्रियता दोनों पैदा हुई है। प्रबंधन का उद्देश्य केवल नियमों का पालन सुनिश्चित करना है और यह प्रक्रिया निवासियों के हित में है।














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