पत्नी की हत्या कर शव दफनाने वाले पति को आजीवन कारावास की सजा

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दुर्गापुर : पत्नी की निर्मम हत्या कर उसे आंगन में दफनाने और ऊपर टाइल्स बिछाने के सनसनीखेज मामले में आरोपी हैदर अली को दुर्गापुर न्यायालय ने दोषी ठहराते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई। यह मामला पिछले सात वर्षों से न्यायालय में विचाराधीन था। न्यायाधीश प्रशांत चौधरी ने घटना की सुनवाई करते हुए आरोपी हैदर अली को दोषी मानते हुए सजा का ऐलान किया।

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शिकायतकर्ता के अधिवक्ता तुषार मुखर्जी ने बताया कि यह घटना 2017 में बेनाचट्टी क्षेत्र में घटित हुई थी। बेनाचट्टी निवासी तरुण राय के मकान में बीरभूम निवासी हैदर अली अपने परिवार के साथ किरायेदार के रूप में रहता था। हैदर अली, जो पेशे से राजमिस्त्री था, ने अपने बच्चों को घटना के समय उनकी नानी के घर भेज दिया और उसकी पत्नी रीना के बारे में यह अफवाह फैला दी कि वह 10,000 रुपये लेकर घर से भाग गई है। इस कथित फरारी की सूचना पुलिस को दी गई और पुलिस ने मामले की जांच प्रारंभ की।

कुछ दिनों पश्चात हैदर ने अपने मकान मालिक को यह स्वीकारोक्ति दी कि उसने अपनी पत्नी की हत्या कर शव को आंगन में दफन कर दिया है और उस पर सीमेंट ढलाई कर टाइल्स बिछा दिए हैं। पुलिस ने तत्काल उक्त स्थल की खुदाई कर रीना का शव बरामद किया और हैदर अली को गिरफ्तार कर न्यायालय में प्रस्तुत किया।

दुर्गापुर न्यायालय ने समस्त साक्ष्यों के आधार पर हैदर अली को दोषी ठहराया और आजीवन कारावास के साथ-साथ 10,000 रुपये के जुर्माने का आदेश दिया।

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