अंडाल : अवैध ई-रिक्शा टोटो को चलाने के लिए आरटीओ के नये नियम लागू होने जा रहे हैं। ई-रिक्शा टोटो को सड़क पर चलाने के लिए वाहन का पंजीकरण और चालक का लाइसेंस होना जरुरी होगा । जिन मार्गों पर बसें, मिनी बसें और वैध ऑटो चलते हैं, वहां एक अगस्त से अवैध ई-रिक्शा या टोटो को चलाने की अनुमति नहीं दी जाएगी। ई-रिक्शा टोटो आरटीओ एवं एआरटीओ द्वारा निर्धारित रूट पर ही चल सकेंगे। यह नया नियम 1 अगस्त से लागू होगा। नियमों का उल्लंघन करने वाले ई-रिक्शा टोटो के मालिकों और चालकों पर आरटीओ द्वारा कार्रवाई करने का निर्णय लिया गया है। शनिवार को अंडाल थाना क्षेत्र के विभिन्न इलाकों में अंडाल ट्रैफिक गार्ड पुलिस ने माइकिंग कर ई-रिक्शा व टोटो मालिकों व चालकों को नये नियमों के दिशा-निर्देशों से अवगत कराया। अंडाल ट्रैफिक गार्ड के एक अधिकारी ने बताया कि नये नियमों से सभी को अवगत कराने के लिए क्षेत्र में लगातार माइकिंग करायी जायेगी। नए नियमों की जानकारी होने के बाद कुछ टोटो मालिक व चालक चिंतित हैं। कई टोटो मालिकों और चालकों ने टोटो पंजीकरण और चालक लाइसेंस कैसे प्राप्त करें, इसके बारे में पूछताछ करना शुरू कर दिया है















Users Today : 2
Users Yesterday : 37