
रानीगंज : रानीगंज थाना क्षेत्र अंतर्गत पंजाबी मोड़ पुलिस फाड़ी के बांसड़ा मोड़ के पास स्थित शांति अपार्टमेंट में एक निजी बैंक ने बकाया होम लोन की अदायगी न होने पर एक फ्लैट को सील कर दिया। यह कार्रवाई सरफेसी एक्ट 2002 के तहत की गई। बैंक अधिकारियों ने मजिस्ट्रेट की उपस्थिति में थर्ड फ्लोर पर स्थित फ्लैट को वैधानिक प्रक्रिया के तहत बंद करवाया।
फ्लैट के स्वामी प्रमोद बिसाल ने उक्त बैंक से होम लोन लिया था, जिसकी बकाया राशि ब्याज सहित करीब 8 लाख 38 हजार रुपये हो गई थी। बैंक द्वारा समय-समय पर कई नोटिस भेजे जाने के बावजूद उन्होंने राशि का भुगतान नहीं किया, जिसके चलते यह सख्त कदम उठाया गया।

प्रशासनिक निगरानी में शांतिपूर्ण कार्रवाई
फ्लैट को सील करने की प्रक्रिया के दौरान किसी भी प्रकार की अप्रिय घटना से बचने के लिए मौके पर पुलिस बल तैनात किया गया था। कार्रवाई शांतिपूर्ण ढंग से पूरी की गई। जानकारी के अनुसार, बैंक ने 1 अप्रैल 2021 को प्रमोद बिसाल को डिमांड नोटिस जारी किया था, जिसमें उन्हें 30 मार्च 2021 तक की बकाया राशि 60 दिनों के भीतर जमा करने को कहा गया था, लेकिन तय समय में भुगतान नहीं हुआ।

बैंक की कानूनी कार्रवाई
सूत्रों ने बताया कि बैंक ने सरफेसी अधिनियम के तहत यह वैधानिक कदम उठाया है, जिसका मकसद बकाया ऋण की वसूली करना है। बैंक ने साफ किया है कि यदि निर्धारित समय में भुगतान नहीं होता है, तो आगे भी विधिक कार्रवाई की जाएगी। स्थानीय स्तर पर इस घटना की काफी चर्चा हो रही है।














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