दुर्गापुर : राष्ट्रीय राजमार्ग से गुजरने वाले वाहन चालकों और मालिकों के लिए एक महत्वपूर्ण प्रशासनिक सूचना जारी की गई है। सोमवार को जारी जानकारी के अनुसार राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने टोल प्लाजा से गुजरने वाले वाहनों के वार्षिक पास शुल्क में आंशिक संशोधन करने का निर्णय लिया है। नई व्यवस्था 1 अप्रैल 2026 से लागू की जाएगी।
यह घोषणा National Highways Authority of India की ओर से की गई है। प्राधिकरण ने बताया कि टोल प्लाजा पर नियमित रूप से आवागमन करने वाले वाहनों के लिए जो वार्षिक पास सुविधा उपलब्ध कराई जाती है, उसकी शुल्क दर में मामूली वृद्धि की जा रही है। इसका उद्देश्य टोल प्रबंधन प्रणाली को व्यवस्थित बनाए रखना और प्रशासनिक प्रक्रियाओं को अद्यतन करना बताया गया है।
प्राप्त जानकारी के अनुसार वर्तमान में वार्षिक पास की शुल्क राशि 3000 रुपये निर्धारित है। यह पास एक वर्ष की अवधि तक मान्य रहता है। इसके अलावा इस पास के माध्यम से अधिकतम 200 बार टोल प्लाजा से गुजरने की अनुमति दी जाती है। नियमित रूप से यात्रा करने वाले वाहन मालिकों के लिए यह सुविधा काफी उपयोगी मानी जाती है।
प्राधिकरण के अनुसार 1 अप्रैल 2026 से इस शुल्क में आंशिक संशोधन किया जाएगा। नई व्यवस्था के तहत पालसित टोल प्लाजा पर वार्षिक पास बनवाने के लिए 3075 रुपये का शुल्क देना होगा। यह नई दर निर्धारित तिथि से लागू हो जाएगी और उसके बाद सभी वाहन मालिकों को इसी शुल्क के आधार पर वार्षिक पास बनवाना होगा।
अधिकारियों ने बताया कि टोल प्लाजा से नियमित रूप से गुजरने वाले निजी वाहनों, छोटे वाणिज्यिक वाहनों तथा अन्य पात्र श्रेणियों के लिए यह सुविधा उपलब्ध रहती है। वार्षिक पास की व्यवस्था उन वाहन चालकों के लिए विशेष रूप से उपयोगी होती है जिन्हें प्रतिदिन या नियमित रूप से टोल प्लाजा पार करना पड़ता है। इससे उन्हें बार-बार टोल शुल्क का भुगतान करने की आवश्यकता नहीं होती और समय की भी बचत होती है।
प्राधिकरण ने वाहन मालिकों और चालकों से अपील की है कि वे नई दर लागू होने से पहले ही आवश्यक जानकारी प्राप्त कर लें और यदि उन्हें वार्षिक पास बनवाना है तो समय पर प्रक्रिया पूरी करें। इससे टोल प्लाजा पर अनावश्यक असुविधा से बचा जा सकेगा।
टोल प्रशासन ने यह भी स्पष्ट किया है कि यह संशोधन नियमित प्रशासनिक प्रक्रिया के तहत किया गया है। समय-समय पर टोल प्रबंधन से संबंधित शुल्क और नियमों की समीक्षा की जाती है, ताकि व्यवस्था को प्रभावी और पारदर्शी बनाया जा सके।
स्थानीय स्तर पर भी इस घोषणा को लेकर वाहन चालकों के बीच चर्चा शुरू हो गई है। कई लोगों का कहना है कि शुल्क में वृद्धि बहुत अधिक नहीं है, लेकिन नियमित रूप से टोल प्लाजा का उपयोग करने वाले वाहन मालिकों को नई दरों के बारे में पहले से जानकारी होना आवश्यक है।
प्राधिकरण की ओर से यह भी कहा गया है कि यह अधिसूचना जनहित को ध्यान में रखते हुए जारी की गई है। इसके माध्यम से टोल प्रबंधन व्यवस्था को सुचारु रूप से संचालित करने में मदद मिलेगी और यात्रियों को बेहतर सेवाएं प्रदान करने की दिशा में कदम बढ़ाया जा सकेगा।
फिलहाल 1 अप्रैल 2026 से लागू होने वाली नई दरों को लेकर प्रशासन ने आवश्यक तैयारियां शुरू कर दी हैं। वाहन मालिकों और चालकों को सलाह दी गई है कि वे नई व्यवस्था के अनुसार अपने वार्षिक पास का नवीनीकरण कराएं, ताकि राष्ट्रीय राजमार्ग पर यात्रा के दौरान उन्हें किसी प्रकार की परेशानी का सामना न करना पड़े।

















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