कोलकाता/आसनसोल : पश्चिम बंगाल में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण के बाद नाम से संबंधित समस्याओं का सामना कर रहे योग्य नागरिकों के लिए निर्वाचन प्रक्रिया के तहत दावा प्रस्तुत करने का अवसर उपलब्ध कराया गया है। निर्वाचन विभाग की ओर से मतदाता सूची में नाम शामिल कराने के लिए प्रपत्र-6 की व्यवस्था की गई है। आधिकारिक जानकारी के अनुसार, नए पात्र मतदाता भी इस प्रपत्र के माध्यम से पंजीकरण करा सकते हैं।

राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी के कार्यालय की वेबसाइट पर विशेष गहन पुनरीक्षण-2026 से संबंधित सूचनाएं, अंतिम मतदाता सूची, विलोपन सूची और नाम खोजने की सुविधा उपलब्ध कराई गई है। ऐसे मतदाता जिनका नाम संबंधित सूची में नहीं है, वे पहले अपना नाम और विवरण जांच सकते हैं।
प्रपत्र-6 से नाम जोड़ने की सुविधा
निर्वाचन आयोग के अनुसार, 18 वर्ष या उससे अधिक आयु के पात्र नागरिक मतदाता सूची में नाम दर्ज कराने के लिए प्रपत्र-6 भर सकते हैं। आयोग के नागरिक सेवा पोर्टल पर नए मतदाता पंजीकरण के लिए ऑनलाइन प्रपत्र-6 उपलब्ध है।
पश्चिम बंगाल के मुख्य निर्वाचन अधिकारी की वेबसाइट पर भी प्रपत्र-6 को नए मतदाताओं के नाम शामिल करने के लिए उपलब्ध कराया गया है। वहीं, मौजूदा मतदाता सूची में नाम, पता या अन्य विवरण में सुधार तथा स्थान परिवर्तन के लिए अलग प्रपत्र-8 निर्धारित है।
ऑनलाइन आवेदन के साथ बीएलओ से संपर्क
योग्य नागरिक निर्वाचन आयोग के मतदाता सेवा पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इसके अलावा स्थानीय स्तर पर बूथ स्तरीय अधिकारी यानी बीएलओ से संपर्क कर आवश्यक प्रक्रिया और दस्तावेजों की जानकारी ली जा सकती है। आयोग के पोर्टल पर मतदाता अपना नाम खोजने तथा आवेदन की स्थिति की जानकारी प्राप्त करने की सुविधा भी उपलब्ध है।
विशेष गहन पुनरीक्षण के दौरान ऐसे मतदाताओं से संबंधित सूचियां भी तैयार की गई हैं, जिनके नाम पूर्व की मतदाता सूची में थे, लेकिन बाद की सूची में शामिल नहीं हैं। पश्चिम बंगाल के मुख्य निर्वाचन अधिकारी की वेबसाइट पर ऐसी सूची और दावे-आपत्तियों से संबंधित जानकारी उपलब्ध कराई गई है।
नाम हटने पर घबराने की जरूरत नहीं
निर्वाचन प्रक्रिया का उद्देश्य योग्य नागरिकों को मतदाता सूची में शामिल करने तथा अपात्र नामों को हटाने के साथ सूची को अधिक सटीक बनाना है। इसलिए यदि किसी पात्र नागरिक का नाम सूची में दिखाई नहीं दे रहा है, तो उसे पहले आधिकारिक मतदाता सूची में अपना नाम जांचना चाहिए और आवश्यकता होने पर निर्धारित प्रक्रिया के तहत दावा प्रस्तुत करना चाहिए।
निर्वाचन विभाग की वेबसाइट पर 1950 मतदाता सहायता नंबर भी उपलब्ध कराया गया है। मतदाता नाम, आवेदन अथवा निर्वाचन संबंधी जानकारी के लिए इस माध्यम से सहायता प्राप्त कर सकते हैं।
बुधवार को सामने आई इस जानकारी से उन नागरिकों के लिए महत्वपूर्ण अवसर उपलब्ध हुआ है, जो पात्र होने के बावजूद मतदाता सूची में अपना नाम नहीं पा रहे हैं। हालांकि, आवेदन स्वीकार होने के बाद पात्रता और दस्तावेजों का सत्यापन संबंधित निर्वाचन अधिकारी द्वारा किया जाएगा। इसलिए नागरिकों को आवेदन करने से पहले आधिकारिक पोर्टल पर उपलब्ध निर्देशों और निर्धारित प्रक्रिया की जांच करने की सलाह दी गई है।















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