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मानसिक रूप से अस्वस्थ युवती से दुष्कर्म के आरोपी को आजीवन कारावास, ₹5 लाख मुआवजे का आदेश

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आसनसोल :  मानसिक रूप से अस्वस्थ युवती से दुष्कर्म के मामले में आसनसोल कोर्ट ने आरोपी रवि तुड़ी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। न्यायाधीश तानिया घोष ने आरोपी पर ₹20,000 का जुर्माना भी लगाया। साथ ही, पीड़िता को ₹5 लाख का मुआवजा ‘विक्टिम वेलफेयर फंड’ से देने का निर्देश दिया।

घटना जुलाई 2020 की है, जब पीड़िता ने अपनी मां से पेट दर्द की शिकायत की। डॉक्टर को दिखाने पर पता चला कि वह गर्भवती है। गर्भ में पल रहे शिशु की उम्र चार से पांच महीने की बताई गई। यह सुनकर मां स्तब्ध रह गई। पूछताछ करने पर युवती ने खुलासा किया कि पड़ोसी रवि तुड़ी ने उसे सलानपुर थाना क्षेत्र के एक जंगल में ले जाकर दुष्कर्म किया था। इसके बाद आरोपी ने उसे धमकी दी थी कि अगर उसने किसी को कुछ बताया तो वह उसे जान से मार देगा।

IMG 20240910 WA0035घटना के बाद युवती की मां ने थाने में शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। मामले की जांच में आसनसोल जिला अस्पताल और काजी नजरुल विश्वविद्यालय के विशेषज्ञों ने पुष्टि की कि पीड़िता मानसिक रूप से अस्वस्थ है।

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न्यायालय ने साक्ष्यों और गवाहों के आधार पर आरोपी को दोषी ठहराते हुए उसे आजीवन कारावास की सजा सुनाई। न्यायाधीश ने कहा कि इस जघन्य अपराध ने समाज की चेतना को झकझोर दिया है। इस मामले में त्वरित न्याय ने पीड़िता और उसके परिवार को थोड़ी राहत दी है।

इस निर्णय को लेकर समाज के विभिन्न वर्गों ने न्यायालय के फैसले का स्वागत किया है। अदालत ने इस प्रकरण के माध्यम से यह संदेश दिया है कि ऐसे अपराधों को सहन नहीं किया जाएगा।

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