
बर्दवान : विकास प्राधिकरण की चेयरपर्सन एवं तृणमूल कांग्रेस की ब्लॉक अध्यक्ष काकली गुप्ता सहित 13 दोषियों को मिली सजा पर मंगलवार को आने वाला निर्णय फास्ट ट्रैक सेकेंड कोर्ट के न्यायाधीश अरविंद मिश्रा द्वारा स्थगित कर दिया गया। न्यायालय ने बर्दवान जेल अधीक्षक को निर्देशित किया कि समस्त दोषियों को या तो प्रत्यक्ष रूप से अदालत में प्रस्तुत किया जाए या वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से उनकी उपस्थिति सुनिश्चित कराई जाए।

इस महत्वपूर्ण अदालती कार्यवाही के दौरान पश्चिम बंगाल सरकार में मंत्री स्वपन देवनाथ दोषियों से भेंट करने के उद्देश्य से अदालत परिसर में उपस्थित हुए। सोमवार को अदालत द्वारा दोषी करार दिए जाने के उपरांत काकली गुप्ता, ब्लॉक युवा अध्यक्ष मानस भट्टाचार्य, पंचायत प्रधान कार्तिक बाग तथा रायन 1 नंबर क्षेत्र के अध्यक्ष शेख जमाल को बर्दवान मेडिकल कॉलेज के आपातकालीन विभाग ले जाया गया।

उल्लेखनीय है कि वर्ष 2017 में काकली गुप्ता सहित कुल 15 व्यक्तियों के विरुद्ध हत्या के प्रयास, मारपीट सहित विभिन्न गंभीर धाराओं के अंतर्गत मामला पंजीकृत किया गया था। सोमवार को फास्ट ट्रैक सेकेंड कोर्ट के न्यायाधीश अरविंद मिश्रा ने मामले में दो आरोपियों को जमानत प्रदान कर दी, जबकि काकली गुप्ता सहित शेष 13 आरोपियों को दोषी घोषित किया गया। अब न्यायालय के अगले आदेश के अनुसार दोषियों की सजा का निर्धारण किया जाएगा।















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