
72 हजार से अधिक व्यक्तियों पर की गई कार्रवाई, लगभग ₹1.1 करोड़ का जुर्माना वसूला
आसनसोल : स्वच्छता बनाए रखने और यात्रियों के लिए स्वस्थ वातावरण सुनिश्चित करने के लिए एक ठोस प्रयास में, पूर्व रेलवे के रेलवे सुरक्षा बल (आर.पी.एफ.) ने कूड़ा-कचरा फेंकने और तंबाकू अधिनियम के तहत कड़े नियम लागू किए हैं। स्वच्छ रेल, स्वच्छ भारत के प्रति अपनी प्रतिबद्धता के तहत, रेलवे अधिकारियों ने स्टेशनों और रेलवे परिसरों में व्यापक अभियान चलाया, और नियमों का उल्लंघन करने वालों पर सख्त कार्रवाई की गई।

वित्तीय वर्ष 2024-25 (1 अप्रैल, 2024 से 31 मार्च, 2025 तक) के दौरान, रेलवे सुरक्षा बल, पूर्व रेलवे ने रेलवे परिसर में कचरे के अनुचित निपटान के लिए कूड़ा अधिनियम के तहत 44,780 व्यक्तियों पर मुकदमा चलाया और ₹55.59 लाख का जुर्माना वसूल किया।

इसके अलावा, इस अवधि के दौरान, आरपीएफ ने तंबाकू अधिनियम के तहत 27,265 व्यक्तियों पर मुकदमा चलाया और रेलवे परिसर के भीतर निषिद्ध क्षेत्रों में धूम्रपान करते पकड़े गए व्यक्तियों पर 54.52 लाख रुपये का जुर्माना लगाया।
इन प्रवर्तन अभियानों के माध्यम से, पूर्व रेलवे का उद्देश्य स्वच्छता बनाए रखना, सार्वजनिक उपद्रव पर अंकुश लगाना और यात्रियों के लिए एक सुरक्षित और स्वच्छ रेलवे वातावरण बनाना है। रेलवे अधिकारी सभी यात्रियों से नियमों का पालन करने और यात्रा को अधिक सुखद एवं स्वास्थ्यप्रद बनाने में सहयोग देने की अपील करते हैं।

पूर्व रेलवे स्वच्छ, सुरक्षित और यात्री-अनुकूल यात्रा अनुभव सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है।














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