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महिला की शिकायत पर सिविक स्वयंसेवक गिरफ्तार, न्यायालय ने पांच दिन की पुलिस हिरासत दी

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दुर्गापुर :  महिला के साथ दुष्कर्म करने तथा आपत्तिजनक वीडियो सार्वजनिक करने की धमकी देने के आरोप में एक सिविक स्वयंसेवक को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। रविवार को आरोपी को दुर्गापुर उपमंडलीय न्यायालय में पेश किया गया, जहां सुनवाई के बाद न्यायालय ने उसे पांच दिनों की पुलिस हिरासत में भेजने का आदेश दिया। घटना के प्रकाश में आने के बाद क्षेत्र में व्यापक चर्चा का माहौल है।

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पुलिस सूत्रों के अनुसार, पीड़िता ने 28 अप्रैल को दुर्गापुर महिला थाना में एक लिखित शिकायत दर्ज कराई थी। शिकायत में आरोप लगाया गया कि आरोपी ने लंबे समय तक उसके साथ जबरन शारीरिक संबंध बनाए। महिला ने यह भी दावा किया कि विरोध करने अथवा घटना की जानकारी किसी अन्य व्यक्ति को देने पर उसे वीडियो सार्वजनिक करने की धमकी दी जाती थी, जिससे वह मानसिक रूप से अत्यधिक परेशान रही।

शिकायत प्राप्त होने के बाद महिला थाना पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच आरंभ की। पुलिस ने पीड़िता के बयान, उपलब्ध दस्तावेजों तथा अन्य संभावित साक्ष्यों को संकलित करते हुए मामले की पड़ताल शुरू की। जांच के दौरान प्राप्त तथ्यों के आधार पर आरोपी सिविक स्वयंसेवक को कोकोवेन थाना क्षेत्र के विद्यासागर पल्ली स्थित उसके निवास से गिरफ्तार किया गया।

गिरफ्तारी के बाद आरोपी को न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। पुलिस ने न्यायालय से पूछताछ और साक्ष्य संकलन के लिए हिरासत की मांग की। मामले की गंभीरता को देखते हुए न्यायालय ने आरोपी को पांच दिन की पुलिस हिरासत में भेजने का निर्देश दिया।

पुलिस अधिकारियों का कहना है कि जांच अभी प्रारंभिक चरण में है और सभी तथ्यों की निष्पक्षता से जांच की जा रही है। इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों, डिजिटल साक्ष्यों तथा अन्य संबंधित पहलुओं की भी जांच की जाएगी। अधिकारियों ने बताया कि जांच पूरी होने के बाद ही मामले के सभी तथ्य स्पष्ट हो सकेंगे।

दूसरी ओर, पीड़िता की ओर से पैरवी कर रहे अधिवक्ता ने आरोप लगाया कि महिला को लंबे समय तक मानसिक दबाव और भय का सामना करना पड़ा। उन्होंने मामले में कठोर कानूनी कार्रवाई की मांग करते हुए कहा कि महिलाओं के विरुद्ध अपराधों में त्वरित और प्रभावी न्याय सुनिश्चित होना चाहिए।

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कानूनी विशेषज्ञों का मानना है कि ऐसे मामलों में पीड़िता की पहचान और गोपनीयता की रक्षा करना अत्यंत आवश्यक है। साथ ही, जांच एजेंसियों को निष्पक्ष और साक्ष्य-आधारित जांच सुनिश्चित करनी चाहिए ताकि न्यायिक प्रक्रिया पारदर्शी बनी रहे। भारतीय कानून के अनुसार, किसी भी आरोपी को तब तक दोषी नहीं माना जाता जब तक न्यायालय द्वारा दोष सिद्ध न कर दिया जाए।

महिला सुरक्षा से जुड़े संगठनों ने भी इस घटना पर चिंता व्यक्त की है। उनका कहना है कि महिलाओं को बिना भय के शिकायत दर्ज कराने और न्याय प्राप्त करने का अवसर मिलना चाहिए। साथ ही समाज में जागरूकता बढ़ाने और कानूनी सहायता को सुलभ बनाने की आवश्यकता है।

फिलहाल पुलिस मामले की विस्तृत जांच में जुटी हुई है। अधिकारियों ने कहा है कि सभी पहलुओं की गहन पड़ताल कर तथ्यात्मक रिपोर्ट तैयार की जाएगी तथा उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी। क्षेत्र के लोगों की निगाहें अब जांच की प्रगति और न्यायिक प्रक्रिया के अगले चरण पर टिकी हुई हैं।

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