बकाया ऋण नहीं चुकाने पर स्टेट बैंक ने जब्त किया भवन

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आसनसोल :  स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (एसबीआई) ने रविवार को सरफेसी अधिनियम, 2002 के अंतर्गत कठोर कार्रवाई करते हुए कल्याणपुर सैटलाइट टाउनशिप के सेक्टर-एच स्थित एक निजी भवन को विधिवत कब्जे में ले लिया। यह संपत्ति मौसमी हाजरा के नाम पर है, जिन्होंने वर्ष 2017 में बैंक से व्यवसायिक प्रयोजन हेतु ₹50 लाख का ऋण लिया था। परंतु समय पर किस्तों का भुगतान न करने के कारण उक्त ऋण की राशि बढ़कर ₹65 लाख से अधिक हो गई थी।

बैंक के अधिकृत अधिकारी के अनुसार, ऋणधारिता को समय-समय पर बकाया राशि चुकाने के लिए लिखित व मौखिक रूप से सूचित किया गया, किंतु उन्होंने कोई सहयोग नहीं किया। ऐसे में बैंक द्वारा कानूनी प्रक्रिया के अंतर्गत उन्हें नोटिस जारी किया गया और अंतिम चरण में जिलाधिकारी की विधिपूर्ण अनुमति लेकर उक्त भवन पर अधिकार कर लिया गया।

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मंगलवार को बैंक अधिकारियों ने पुलिस बल की उपस्थिति में कब्जे की कार्रवाई पूरी की और भवन के द्वार पर अधिसूचना भी चस्पा कर दी गई। बैंक द्वारा जारी नोटिस के अनुसार, जब्त की गई संपत्ति में लगभग 3 कट्ठा 1 छटाक 11 वर्गफुट भूमि तथा 86.97 वर्ग मीटर निर्मित भवन शामिल है।

इस अधिनियम के अंतर्गत बैंक को यह अधिकार प्राप्त है कि वह निर्धारित अवधि में बकाया न चुकाए जाने पर संपत्ति को बिना न्यायालय की अनुमति के जब्त कर सकता है। इस प्रकरण से स्पष्ट होता है कि सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक अब ऋण वसूली के मामलों में अत्यधिक कठोरता और पारदर्शिता के साथ कार्य कर रहे हैं।

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बैंक अधिकारियों ने यह भी स्पष्ट किया कि यदि ऋणधारिता निर्धारित समयावधि में समस्त बकाया राशि का भुगतान करती हैं, तो संपत्ति उन्हें पुनः हस्तांतरित की जा सकती है। अन्यथा, आगामी प्रक्रिया में संपत्ति की नीलामी कर राशि की भरपाई की जाएगी।

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