हीरापुर में दो लाख की वसूली और बंदूक दिखाकर धमकी देने का आरोप, एक गिरफ्तार

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आसनसोल :  दो लाख रुपए की कथित जबरन वसूली और बंदूक दिखाकर जान से मारने की धमकी देने के मामले में आसनसोल-दुर्गापुर पुलिस आयुक्तालय की हीरापुर थाना पुलिस ने एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपी की पहचान नाकड़ासोता निवासी मिंटू उर्फ प्रदीप चट्टोपाध्याय के रूप में हुई है। पुलिस के अनुसार, उसे शुक्रवार रात न्यू टाउन क्षेत्र से पकड़ा गया।

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शनिवार को आरोपी को आसनसोल मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी न्यायालय में पेश किया गया। न्यायालय ने उसकी जमानत याचिका खारिज करते हुए पांच दिन की पुलिस अभिरक्षा में भेजने का आदेश दिया। पुलिस अब मामले से जुड़े विभिन्न पहलुओं की जांच कर रही है।

पुलिस के अनुसार, यह मामला नरसिंहबांध निवासी प्रदीप प्रसाद की शिकायत के आधार पर दर्ज किया गया है। शिकायतकर्ता बालू और पत्थर के कारोबार से जुड़े हैं। प्राथमिकी में आरोप लगाया गया है कि आरोपी भी इसी कारोबार से संबंधित है और शिकायतकर्ता पर कथित रूप से इस बात का दबाव बनाया जा रहा था कि वह केवल आरोपी के माध्यम से ही बालू और पत्थर की खरीद करे।

दो लाख रुपए लेने का आरोप

शिकायत के अनुसार, तीन सितंबर को प्रदीप प्रसाद से कथित तौर पर दो लाख रुपए लिए गए। इसके साथ ही उन पर बंदूक तानकर भयभीत करने तथा जान से मारने की धमकी देने का आरोप भी लगाया गया है। शिकायतकर्ता ने कारोबार को लेकर लगातार दबाव बनाए जाने की बात पुलिस को बताई है।

प्राथमिकी में आईएसपी गेट क्षेत्र में कथित वसूली गिरोह से आरोपी के संबंध होने का आरोप भी लगाया गया है। हालांकि इन आरोपों की वास्तविकता जांच के बाद ही स्पष्ट होगी। पुलिस ने शिकायत के आधार पर मामले को गंभीरता से लेते हुए जांच शुरू की।

कई बिंदुओं पर पूछताछ

हीरापुर थाना पुलिस ने शुक्रवार रात कार्रवाई करते हुए आरोपी को न्यू टाउन क्षेत्र से गिरफ्तार किया। शनिवार को न्यायालय में पेशी के बाद उसे पुलिस अभिरक्षा में भेजे जाने से जांचकर्ताओं को पूछताछ का अवसर मिला है।

पुलिस अब कथित दो लाख रुपए की वसूली, हथियार के बल पर धमकी, बालू-पत्थर के कारोबार में दबाव बनाने और आईएसपी गेट क्षेत्र में कथित वसूली गतिविधियों से जुड़े आरोपों की पड़ताल करेगी। जांच अधिकारी यह भी पता लगाने का प्रयास करेंगे कि घटना में आरोपी के साथ कोई अन्य व्यक्ति शामिल था या नहीं।

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संगठित गिरोह की भी होगी जांच

जांच का एक महत्वपूर्ण पहलू यह भी है कि संबंधित क्षेत्र में कहीं संगठित रूप से वसूली का कोई गिरोह सक्रिय तो नहीं है। पुलिस आरोपी से पूछताछ कर ऐसे संभावित लोगों और गतिविधियों के संबंध में जानकारी जुटाने का प्रयास करेगी।

हीरापुर थाना पुलिस ने आरोपी के विरुद्ध भारतीय न्याय संहिता की धारा 308(5), 316(2), 318(4), 351(3) और 61(2) तथा शस्त्र अधिनियम की धारा 25/27 के तहत मामला दर्ज किया है। मामला संख्या 271, दिनांक 4 सितंबर 2026 दर्ज होने की जानकारी दी गई है।

पुलिस का कहना है कि मामले में सामने आए प्रत्येक आरोप की जांच साक्ष्यों के आधार पर की जाएगी। पूछताछ और जांच पूरी होने के बाद ही कथित वसूली, धमकी तथा अन्य आरोपों में आरोपी की भूमिका और किसी संभावित सहयोगी की संलिप्तता स्पष्ट हो सकेगी।

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